अहमदाबाद: गुजरात में भी कोरोना वायरस का कहर दिखाई दे रहा है. कोरोना वायरस के बढ़ते व्यापकता को लेकर राज्य सरकार पूरी सावधानी बरत रही है. एहतियात के तौर पर अहमदाबाद में धारा 144 लागू किया गया है. जिसके तहत अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने कमर्शियल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इतना ही नहीं विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए कोरोन्टाइन रहने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एक साथ जमा होने पर होगी कानूनी कार्रवाई- अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर अहमदाबाद सहित छह जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है. अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने लॉकडाउन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि अगर 4 से अधिक लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जनता कर्फ्यू के दौरान भी कुछ अत्यधिक उत्साहित होकर एक जगह जमा हुए थे. इस मामले को लेकर खड़िया पुलिस स्टेशन में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपील करते हुए कहा कि वह घर से बाहर न निकलें. वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी 25 तारीख तक लॉकडाउन है. इस दौरान कमर्शियल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया. ऐसे में अगर कमर्शियल बस, टैक्सी, ओला उबर और ऑटो अगर रास्ते पर निकलता है तो ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहने की लोगों से अपील की. उन्होंने कहा कि इस दौरान निजी वाहनों के आने जाने पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी.
अहमदाबाद में सुबह 10 बजे से लॉकडाउन योजना लागू की गई है. ट्रैफिक पुलिस भी वाहनों को डिटेन कर रही है. जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विदेश यात्रा की है वह 14 दिनों कोरोन्टाइन रहें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो लोग विदेश से आए हैं वह कोरोन्टाइन हैं या नहीं इसका पता लगाएगी. हमारी मोबाइल वैन उनके घर जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार उनका परीक्षण कर उन्हें सूचित किया जाएगा. यदि आप सुझाव को नहीं मानते हैं तो स्वास्थ्य कानूनी मामला दर्ज करवाएगा.
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