कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते देश के कई राज्यों में पूरी तरह से तालाबंदी की जा रही है. इसी बीच पंजाब और महाराष्ट्र के बाद अब पूरे गुजरात में भी धारा 144 (तालाबंदी) लगा दी गई है. यह आदेश आज (सोमवार) रात 12 बजे से 31 मार्च तक लागू होगा और राज्य की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा. इस बात की जानकारी सोमवार को गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा ने दी.
हालांकि डीजीपी ने झा ने कहा कि गुजरात में धारा 144 के दौरान आवश्यक चीजों पर रोक नहीं होगी. इस दौरान राशन और दवा की दुकानें खुली रहेंगी जबकि पेट्रोल, डीजल, गैस आदि जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाएगी. इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर अहमदाबाद सहित छह जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया था लेकिन अब पूरे राज्य में तालाबंदी करने का फैसला किया गया है.
डीजीपी शिवानंद झा ने कहा कि इस आदेश का पलन नहीं करने वालों के खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी. मालूम हो कि गुजरात में भी कोरोना वायरस का कहर दिखाई दे रहा है. कोरोना वायरस के बढ़ते व्यापकता को लेकर राज्य सरकार पूरी सावधानी बरत रही है. एहतियात के तौर पर अहमदाबाद में धारा 144 लागू किया गया. इसके तहत अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने कमर्शियल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इतना ही नहीं विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए कोरोन्टाइन रहने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने लॉकडाउन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि अगर 4 से अधिक लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जनता कर्फ्यू के दौरान भी कुछ अत्यधिक उत्साहित होकर एक जगह जमा हुए थे. इस मामले को लेकर खड़िया पुलिस स्टेशन में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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