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लॉकडाउन पार्ट-2 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, 20 अप्रैल से इन सेक्‍टरों में मिलेगी छूट

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कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक देशभर में बढ़ाए लॉकडाउन (तालाबंदी) के बाद गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है. जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस दिशा निर्देश के मुताबिक, 20 अप्रैल से कई गतिविधियों में छूट मिलेगी.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, MGNREGA के सभी कामों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि; ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT तथा IT-enabled सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी.

आज होने वाली मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस दिशा निर्देश को मंजूरी दी जाएगी. एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर दिशा निर्देश जारी की जाएगी.

किसानों के लिए विशेष छूट

दिशा निर्देश के मुताबिक, फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की भी इजाजत दी गई है. साथ ही मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी छूट दी गई है. मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यों को सोशल डिस्टेनसिंग के साथ जारी रखने का निर्देश दिया है. राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है. दिशा निर्देश के अनुसार, 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है. मनरेगा काम के लिए रियायत मिलेगी.

एक से दूसरे राज्य या जिले में आने-जाने पर रोक

दिशा निर्देश के अनुसार, किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्‍य में जाने पर पूरी तरह रोक होगी. केवल मेडिकल इमरजेंसी की हालत में ही आने-जाने पर पाबंदी में ढील दी जाएगी. सभी एजुकेशनल इंस्‍टीटयूट बंद रहेंगे, किसी तरह की ट्रेनिंग, कोचिंग आदि की इजाजत नहीं होगी. जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी तरह की माल ढुलाई की इजाजत नहीं दी जाएगी. हॉस्‍पिटैलिटी सेवाओं को पूरी तरह बंद रखा जाएगा.

मॉल, सिनेमाघर मनोरंजन पार्क रहेंगे बंद

सभी सिनेमाघर, मॉल, व्‍यावसायिक कॉम्‍प्‍लेक्‍स, जिम्‍नेजियम, स्‍पोटर्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स, स्‍वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद रहेंगे. किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक, सांस्‍कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाएगी.सभी धार्मिक जगह, पूजाघर आम आदमी के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक आधार पर भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी.

अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा नहीं लेंगे

दिशा निर्देश के मुताबिक, अंतिम संस्‍कार में 20 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. टैक्‍सी और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाओं पर भी रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवा पर रोक, मसलन रेल, बस, मेट्रो और हवाई जहाज आदि सेवाओं पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी.

अन्य सेक्टर जहां काम शुरू होंगे

दिशा निर्देश के अनुसार, कोयला के खदानों में और आईटी चाय डेयर कॉफी का काम प्रारंभ होगा. ऑफिस और सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा. गांवों में सड़क निर्माण का काम प्रारंभ होगा. साथ ही तेल, गैस की सेवाएं जारी रहेंगी.

हॉटस्‍पॉट वाले इलाकों में सख्‍ती

कोरोना वायरस से प्रभावित हॉटस्पॉट एरिया में मोदी सरकार ने किसी भी तरह की ढील नहीं दी है. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से और कठोरता से पालन किया जाएगा. किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. जरूरी सामानों की होम डिलीवरी होगी. उन क्षेत्रों की सुरक्षा में लगे जवानों और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

समीक्षा के बाद मिलेगी रियायत

मोदी सरकार 20 अप्रैल तक समीक्षा करेगी कि कहां-कहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है या कौन सा एरिया कोरोना मुक्‍त हो चुका है. समीक्षा के बाद उन इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. इससे पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे.

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