देश में जारी कोरोना संकट के बीच सोमवार से कई राज्यों ने लॉकडाउन में मामूली ढील का ऐलान किया है. इस बीच केरल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए लॉकडाउन में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया है. केरल द्वारा दिशानिर्देशों में बदलाव से गृह मंत्रालय नाराज है और केरल सरकार को खत लिखा है.
केरल सरकार ने अपके आदेश संख्या 78/2020 / GAD तारीख 17.04.2020 को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है. इस दिशानिर्देश में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है, जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में मना है.
केरल सरकार की ओर से स्थानीय कार्यशालाओं को खोलने, नाई की दुकानें, रेस्तरां, बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, चार पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत कई रियायतों का ऐलान किया गया है. केंद्र की दिशानिर्देश में इन पर मनाही है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है. केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि दिशानिर्देश में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया है. केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी.
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