आए दिन देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबरों पर अब लगाम लगेगी. स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी. अध्यादेश में मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा जिसकी 30 दिन में जांच पूरी होगी. इसमें एक साल में फैसला आएगा.
मालूम हो कि कोरोना संकट के बीच मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं जिनके लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है. सरकार ने साफ कह दिया है कि हमला करने वालों की हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव का अध्यादेश जारी किया था. नए अध्यादेश के मुताबिक, अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा. इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा. हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही घटना की गंभीरता के आधार पर 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा. गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है.
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