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दिल्ली में भी खुल सकती हैं दुकानें, गृह मंत्रालय का आदेश लागू करने को तैयार केजरीवाल सरकार

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सूत्रों की मानें तो अब दिल्ली में भी स्टैंड अलोन दुकानें, गली मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. अरविंद केरीवाल सरकार ने राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने का फैसला किया है. सूत्रों ने बताया कि इस मामले में फैसला ले लिया गया है और सभी औपचारिकताएं आज रात या रविवार सुबह तक पूरी कर ली जाएंगी.

आदेश के मुताबिक दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. वहीं कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह से राज्य में सख्ती बरती जा रही हैं.

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है. इसे लेकर, गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा. मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी.

वहीं, शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है. गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों की बिक्री की अनमुति होगी. इसके अलावा, कोरोनावायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी.

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