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तालाबंदी को लेकर गुजरात DGP की चेतावनी, दुकान खोलने और जमा होने वाले दोनों पर होगी कार्रवाई

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अहमदाबाद: गुजरात पुलिस अधीक्षक शिवानंद झा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पान, मसाला, चाय-नाश्ते, रेस्टोरेंट और हेयर कटिंग जैसी दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. बावजूद इसके कहीं अवैध रूप से ऐसी दुकानें खुली दिख भी जाएं तो वहां मत जाईयेगा. ऐसे दुकानदारों तथा वहां एकत्रित हुए ग्राहकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा है कि लॉकडाऊन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और जो लोग बिना काम के वाहनों में घूमते पाये जा रहे हैं उनके वाहन जब्त किये गये हैं और आगे भी किये जायेंगे. डीजीपी झा ने लोगों से घरों में ही रहने का आग्रह किया है जिससे लॉकडाऊन को सफल बनाते हुए कोरोना पर जीत हासिल की जा सके. उन्होंने पुलिस खेमे का आह्वान किया है कि बिना किसी की शर्म रखे लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद करवाएं.

उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाऊन के दौरान जिन प्रतिष्ठानों को खोलने की मंजूरी दी गई है वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए और पुलिस विभाग द्वारा ऐसी जगहों पर नजर रखने को कहा गया है.

अहमदाबाद में सर्वाधिक केस दर्ज किये जाने के कारण कई इलाकों में आवाजाही रोक दी गई है, कुछ ब्रिज भी बंद कर दिये गये हैं. ऐसे में प्रशासन लोगों से सहयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपेक्षा रख रहा है. नागरिकों से भी अपील की गई है कि रोज जरूरी चीजों की खरीदारी के लिये बाहर जाने से बेहतर है कुछ दिनों के अंतर पर आवश्यक चीजों की खरीदारी करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह लॉकडाऊन के नियमों का भंग करते नजर आएं तो तुरंत 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचित करें.

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