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सेंट्रल विस्टा मामला, SC ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार

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केंद्र की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दरअसल, याचिका केंद्र द्वारा पुनर्विकास योजना की भूमि उपयोग में बदलाव को सूचित करने को लेकर दायर की गई थी. सरकार ने सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 2024 डेडलाइन तय की गई है.

दरअसल, केंद्र सरकार की यह योजना 20 हजार करोड़ रुपये की है और 20 मार्च, 2020 को केंद्र ने संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिह्नित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 86 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित किया गया था.

क्या है सेंट्रल विस्टा परियोजना

संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जाएगा. इसके लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जमीन भी चिह्नित कर चुका है. इस योजना के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच लगभग तीन किमी क्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा.

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