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अहमदाबाद में 15 मई के बाद सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी राशन और सब्जियों की दुकानें

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अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने 15 मई को पूर्ण लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शहर में किराना, सब्जी, फल और आटा मिलों की दुकाने खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते होंगी.

एएमसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि किराना स्टोर, सब्जी और फलों की दुकानें और सुपर मार्केट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारियों की कोरोना स्क्रीनिंग की गई है और कार्य करने की अनुमति देने से पहले उन्हें हेल्थ कार्ड जारी किया गया है.

जिन वार्डों को अनुमति है उन्हें केवल 3 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी. वे केवल उन्हीं सामान को बेच सकते हैं जिनकी बिक्री की अनुमति है जैसे कि किराने के सामान. दुकानों के कर्मचारियों और मालिकों को दिए जा रहे हेल्थ कार्ड को प्रदर्शित और हर हफ्ते नवीनीकृत करना होगा.

दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किए जाने को लेकर सुनिश्चित करना होगा और कन्टेंनमेंट जोन से किसी भी कर्मचारी को काम करने की कोई अनुमति नहीं होगी. नगर निगम ने दुकानों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कहा है. हालांकि यह अनिवार्य नहीं है. जो स्टोर नकद का अदान-प्रदान करते हैं, उन्हें भुगतान प्राप्त करने और वापसी के लिए अलग-अलग ट्रे रखने होंगे.

सभी कर्मचारियों और स्टोर मालिकों को दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही उन्हें अपने ग्राहकों को हैंड सैनिटाइज़र प्रदान करना आवश्यक होगा. होम डिलीवरी स्टोर पर भी यही नियम लागू होंगे.  हालांकि उन्हें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उत्पादों को वितरित करने की अनुमति होगी.

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