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गुजरात शिक्षा मंत्री का निर्वाचन रद्द होने का मामला, EC ने गठित की 3 सदस्यीय समिति

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गुजरात हाई कोर्ट ने विजय रूपाणी सरकार में शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा का धोणका विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने मंगलवार को चूडासमा के विरोधी प्रत्याशी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाई है जो कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे जांच करेगी.

चुनाव आयोग ने इसी के साथ तत्कालीन रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए गुजरात सरकार को निर्देश दिया है. गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयोग के महासचिव से बात की. बातचीत में तय हुआ कि धोणका मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी जो सभी पहलुओं की जांच कर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

चुनाव आयोग की ओर से बनाई गई कमेटी में महासचिव उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और विजय पांडे होंगे. कमेटी की अगुवाई उमेश सिन्हा करेंगे. चंद्रभूषण कुमार उप चुनाव आयुक्त हैं जबकि विजय पांडे चुनाव आयोग में विधि विभाग के निदेशक हैं. इस विषय में तत्कालीन रिटर्निंग अफसर धवल जानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार को पहले ही निर्देश दे दिया गया है. इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हाई कोर्ट ने धवल जानी को चुनाव कार्यों से मुक्त कर दिया था.

राठौड़ ने अपनी याचिका में मतों की गिनती के दौरान नियमों की अवहेलना और बैलेट पेपर के मतों की गिनती नहीं किए जाने का आरोप लगाया था. अपनी याचिका में राठौड़ ने कहा था कि नियमानुसार ईवीएम के मतों की गिनती से पहले बैलट पेपर के मतों की गिनती होनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि मतगणना अधिकारी ने ईवीएम के मतों की गिनती पहले की थी और बाद में बैलट पेपर के मतों की गिनती की ही नहीं गई.

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