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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, तालाबंदी के बीच शराब की दुकानें बंद करने का मामला

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कोरोना के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर शराब की दुकानों को बंद करने की दिशा में दायर पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोविड-19 के चलते लंबे समय से लगे लॉकडाउन के बीच कुछ समय से शराब की दुकानें खोल दी गई हैं. इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर फैसला 15 मई तक लेने को कहा है.

जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बैंच ने दिल्ली सरकार को उसके इस आश्वासन का पालन करने को कहा कि वह शराब की ऑनलाइन बिक्री और इसे घर तक पहुंचाने पर फैसला 15 मई तक लेगी

बैंच ने उक्त निर्देश के साथ ही एक लॉ स्टूडेंट की याचिका को खारिज कर दिया जिसने दिल्ली में शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली दिल्ली सरकार की तीन मई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर 11 मई को निस्तारित इसी तरह की अनेक याचिकाओं में पहले ही विचार किया जा चुका है. उसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को शराब की ऑनलाइन बिक्री करने के संबंध में तथा शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगने से रोकने के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया गया था. लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या 11 मई से कोई फैसला लिया गया है या नहीं?

हाईकोर्ट ने 11 मई को अपने आदेश में जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी करने से संबंधित एक सुझाव पर चिंता जताते हुए कहा था कि इसमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे होंगे.

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