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तालाबंदी से छूट महाराष्ट्र में फिर से शुरू होंगे सरकारी दफ्तर, नियमों का करना होगा पालन

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कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशभर में एक बार फिर से तालाबंदी 5.0 को 30 जून तक के लिए लागू कर दिया गया है. लेकिन इस लॉकडाउन में कई तरह की कुछ छूट भी दी गई है. जिसकी वजह से इसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है. कंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 8 जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा.

तालाबंदी के इस दौर में मिली छूट के बाद राज्य सरकार धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर बुला रही हैं. महाराष्ट्र सरकार ने सरकार कर्मचारियों के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए एक विस्तृत दिशानिर्देश को जारी किया है. दफ्तर आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूर होगी साथ ही साथ सेनेटाइजर का उपयोग और सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक संपर्क को कम करने के लिए अधिकतम ऑनलाइन सिस्टम और ई-फाइलिंग का इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.

राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार, कर्मचारियों और विजिटरों को ऑफिस में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनर से गुजरना होगा. इतना ही नहीं नई गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा इसकी जांच भी होगी. इतना ही नहीं कर्मचारियों को कार्यालय में काम करते समय 3 प्लाई मास्क या सर्जिकल मास्क पहनना पड़ेगा.

साथ ही साथ कर्मचारियों के काम करने के दौरान कार्यालयों की खिड़कियों को पूरे दिन के वेंटिलेशन के लिए खुला रखा जाएगा. यानी आफिस में एसी नहीं चलाई जाएगी. साथ ही साथ कर्मचारियों को 3 फीट की दूरी बनाने के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी.

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