Gujarat Exclusive > देश-विदेश > राजस्थान सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर जारी की गाइडलाइन

राजस्थान सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर जारी की गाइडलाइन

0
439

केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी अनलॉक-1 की गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में दुकान, ब्यूटी पार्लर और सामुदायिक पार्क सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही सरकारी कार्यालय में सभी कर्मचारी काम करने के लिए आ सकेंगे. लेकिन 30 जून तक राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

राजस्थान सरकार की गाइडलाइन अनलॉक-1 के अनुसार, राज्य में कंटेनमेन्ट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी. आगामी आदेशों तक प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, होटल, बार बंद रहेंगे. साथ ही सामाजिक और राजनीतिक समारोह का आयोजन करने की इजाजत नहीं दी गई है.

राजस्थान सरकार ने राज्य में अभी स्कूल-कॉलेज, मंदिर-मस्जिद और मॉल अभी बंद रखने का फैसला लिया है. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं है. राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 8 हजार 617 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 2 हजार 685 एक्टिव मामले हैं और बाकी लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं. राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 193 हो गई.

https://archivehindi.gujaratexclsive.in/first-minor-girl-made-a-victim-of-lust-then-made-a-deal/