सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए रथ यात्रा निकाले जाने की अनुमति दी. ऐसे में अब गुजरात सरकार भी अहमदाबाद में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को अनुमति दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है. राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति मिलने को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम रूपाणी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में कुछ शर्तों के साथ रथयात्रा के आयोजन को अनुमति दी है. इसे ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की यात्रा को अनुमति देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने का फैसला किया है.
मालूम हो कि गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद में होने वाले रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने बताया कि अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 143 वीं रथयात्रा की तैयारी चल रही है, यह 23 जून को प्रस्तावित है तथा 18 किलोमीटर की होती है तथा इसमें करीब पांच से सात लाख लोग भाग लेते हैं.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए रथयात्रा निकाले जाने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पुरी की रथयात्रा का आयोजन मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित की जाए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि स्वास्थ्य के मुद्दों को दरकिनार ना किया जाए. सुप्रीम कोर् ने कहा है राज्य और मंदिर न्यास के सहयोग से नागरिक स्वास्थ्य पर समझौता किए बिना रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों के साथ श्रद्धालुओं के बीच हुई थी.
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