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मानवीय आधार पर दिल्ली हिंसा की आरोपी सफूरा जरगर को मिली जमानत

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को जमानत दे दी. सफूरा गर्भवर्ती हैं और संशोधित नगारिकता कानून (सीएए) के विरोध के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, सफूरा की जमानत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मानवीय आधार पर विरोध नहीं किया.

सफुरा को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी. मालूम हो कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी.

अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए मेहता ने कहा कि सफूरा को मानवीय आधार पर नियमित जमानत दी जा सकती है और फैसला मामले के तथ्यों के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए और न ही इसे नजीर बनानी चाहिए. न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई करते हुए 23 हफ्ते से गर्भवती सफूरा को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि सफूरा मामले से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी और न ही जांच या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी.

मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने सफुरा जरगर को दिल्ली हिंसा को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि सफूरा के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है, जिसमें दिल्ली दंगों में हुई हिंसा में 53 लोग ने अपनी जान गंवाई थी.

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