भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. लॉकडाउन के पांचवें फेज को अनलॉक1 कहा गया था जिसमें धीरे-धीरे कई तरह की रियायतें दी गई थीं. अनलॉक1 30 जून को समाप्त हो रहा है और 1 जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होना है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है. निशानिर्देश के मुताबिक, देश में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा, जिम, पूल, विशाल धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा.
गाइडलाइंस के अनुसार, ‘घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है. अब रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा. इसके अलावा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल की ढुलाई और उतारने और उनके गंतव्य तक जाने और उतारने के लिए रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है.
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