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राजस्थान HC में पायलट गुट के विधायक की याचिका पर सुनवाई टली

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कोर्ट की चौखट तक पहुंची राजस्थान की सियासत पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका में सुधार के लिए और वक्त मांगा गया है. बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है.

याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की ओर हरीश साल्वे ने बहस शुरू की. हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए. हरीश साल्वे ने कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए. इसके बाद मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई.

मालूम हो कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक दल की हालिया बैठकों में शामिल नहीं होने वाले 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस जारी किए हैं. कांग्रेस के मुख्य सचेतक डा. महेश जोशी की ओर से की गई शिकायत के आधाार पर बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया. सचिन पायलट और उनके समर्थक माने जा रहे 19 विधायक सोमवार और मंगलवार को यहां हुई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए. नोटिस को पायलट गुट ने चुनौती दी है.

कल देना है जवाब

गौरतलब है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट और उनके सहयोगी बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव विधायक दल के बैठक में पास हुआ था. जिसके बाद सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था. कल सचिन और उनके सहयोगियों को जवाब देना है.

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