दिल्ली में शुरुआती दौर में जब सरकार कोरोना महामारी को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान दिल्ली मरकज में इस वायरस को फैलाने का काम किया था. उसी मामले में आज दिल्ली मरकज केस में साकेत कोर्ट ने 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को सजा सुना दी है. इन जमातियों पर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है.
विदेशी जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाया गई है. सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया की उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है.
इसके अलावा, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और IPS की कई धाराओं की अवहेलना हुई है. ये सभी विदेशी जमाती, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, विजी, आस्ट्रेलिया और बाकी अन्य देशों से मरकज़ में शामिल होने भारत आए थे.
91 जमातियों को मिली है जमानत
इससे पहले साकेत कोर्ट ने 91 विदेशी नागरिकों को जमानत दी है जो निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम का हिस्सा बने थे. लेकिन कोर्ट ने इन 91 विदेशी जमातियों पर भी जुर्माना लगाया है. उन सभी को10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. मरकज़ मामले में दिल्ली पुलिस ने 31 मार्च को कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया था. 13 मार्च को मरकज़ में बड़ी संख्या में लोग देश और विदेश से ज़मात के लिए आये थे, आरोप है कि विदेशी ज़माती टूरिस्ट वीज़ा पर भारत घूमने आए लेकिन यहां धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए.
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