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सचिन पायलट को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

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राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट और उनके खेमे को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अगले 21 जुलाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को एक बार फिर से होगी.

गौरतलब हो कि राज्य में जारी सियासी संकट के बीच होने वाली विधायक दल की बैठक में सचिन और उनके सहयोगी विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया था. जिसके बाद विधायक दल के बैठक में ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास हुआ था. प्रस्ताव पास होने के बाद उनको और उनके सहयोगियों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा स्पीकर के द्वारा नोटिस जारी की गई थी.

स्पीकर द्वारा दी गई नोटिस में कहा गया था कि वह शुक्रवाज यानी आज विधायक दल की बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया था इसको लेकर अपना जवाब दें. अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी. स्पीकर के इस नोटिस के खिलाफ सचिन और उनके सहयोगियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट में सचिन पायलट के वकील की दलील ये किसी भी तरीका की बगावत नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आर्टिकल 19 के तहत मिला है. अगर कोई नेता मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाता है जिससे की पार्टी की आलाकमान तक नोटिस करती है तो यह सरकार गिराना नहीं है या फिर अपनी सीमा का उल्लंघन करना नहीं है बल्कि इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाएगा ना कि बगावत.

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