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राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई जारी

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राजस्थान में जारी सियासी हंगामा के बीच कांग्रेस से बगावत करने वाले सचिन पायलट और उनके सहयोगी विधायकों की याचिका पर आज एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है. 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट ने सचिन और उनके सहयोगी विधायकों को बड़ी राहत देते हुए कहा था कि 21 जुलाई शाम 5.30 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के तमाम कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

राज्य में जारी सियासी संकट के बीच होने वाली विधायक दल की बैठक में सचिन और उनके सहयोगी विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया था. जिसके बाद दूसरी विधायक दल के बैठक में ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास हुआ था. प्रस्ताव पास होने के बाद उनको और उनके सहयोगियों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा स्पीकर के द्वारा नोटिस जारी की गई थी.

स्पीकर द्वारा दी गई नोटिस में कहा गया था कि वह शुक्रवाज तक जवाब देने कहा गया था. इस नोटिस में कहा गया था कि इन विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेकर अनुशासन भंग किया है तो ऐसे में उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए. इतना ही नहीं नोटिस में कहा गया था कि वह अगर शुक्रवार तक जवाब नहीं देते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी. स्पीकर के इस नोटिस के खिलाफ सचिन और उनके सहयोगियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट में सचिन पायलट के वकील की दलील ये किसी भी तरीका की बगावत नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आर्टिकल 19 के तहत मिला है. अगर कोई नेता मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाता है जिससे की पार्टी की आलाकमान तक नोटिस करती है तो यह सरकार गिराना नहीं है या फिर अपनी सीमा का उल्लंघन करना नहीं है बल्कि इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाएगा ना कि बगावत.

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