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राजस्थान स्पीकर की याचिका पर फौरन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिन और उनके बागी विधायकों के बीच जारी कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ सचिन और उनके सहयोगियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लंबी सुनवाई के बाद कल राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले को लेकर स्पीकर जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

मिल रही जानकारी के अनुसार राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपील किया कि मामले की फौरन सुनवाई हो. जिसे मुख्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और कहा कि पहले आप रजिस्ट्रार के सामने पेश करें वहां से ही आपको पता चलेगा कि मामला कब सुनवाई के लिए सूचिबद्ध होगा.

सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से पहले राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बतौर स्पीकर उन्हे नोटिस देने का अधिकार है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जो भी हाईकोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ‘मैंने सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया. क्या ये भी मेरा अधिकार नहीं है?

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में स्पीकर जोशी द्वारा भेजे गए दलबदल नोटिस के खिलाफ 19 कांग्रेस विधायकों की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर आवश्यक आदेश 24 जुलाई को पारित किया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है लेकिन वहां से भी कांग्रेस को अभी तक राहत नहीं मिलते हुए नजर आ रही है.

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