देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अलग-अलग तरीके का दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं. ऐसे में झारखंड की हेमंत सोरोन सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पास कर दिया है जिसके तहत झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना के साथ ही साथ 2 साल की जेल सजा हो सकती है.
कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सख्त हुई हेमंत सोरेन सरकरा की बुधवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में 2020 झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश पास कर दिया गया. जिसके तहत अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले, मास्क नहीं पहनने वालों के साथ ही साथ दफ्तरों और दुकानों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.
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स्वास्थ्य मंत्री ने अध्यादेश जारी होने के बाद दी सफाई
अध्यादेश जारी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, ”संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है. दोषी पाए जाने पर ही जुर्माना देना होगा.ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी जगह पर चेकिंग के दौरान पकड़ने जाने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा. राज्य सरकार जागरुकता के साथ कोरोना के खिलाफ महिम चला रही है.”
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राज्य में बढ़ा कोरोना का आतंक
झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर मिल रही जानकारी के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों में 518 नए मामले दर्ज किए गए है. जिसमें से अकेल रांची से 125 नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,761 हो गई है. जिसमें से 3 हजार से ज्यादा एक्टिव मामले हैं. राज्य में इस खतरनाक वायरस को मात देने में 3 हजार 48 लोग कामयाब हुए है. जबकि 65 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है.
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