Gujarat Exclusive > हमारी जरूरतें > हवाई यात्रा के दौरान खाना परोसने की मिली अनुमति, मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती

हवाई यात्रा के दौरान खाना परोसने की मिली अनुमति, मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती

0
536
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किए नियमों में बदलाव
  • कोरोना संक्रमण के चलते भोजन परोसने पर लगी थी रोक
  • मास्क नहीं पहनने पर नो फ्लाइ लिस्ट में डाला जाएगा

Airlines News : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) में बदलाव किया है. मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को भोजन परोसने की अनुमति दी है.
यात्रियों को अब एयरलाइंस की नीति के अनुसार, पहले से पैक हुए भोजन, स्नैक्स और पेय पदार्थ परोसा जा सकता है.
वहीं विमानन नियामक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, विमानन कंपनी उसे नो-फ्लाई सूची में डाल सकती है, यानी उस पर हवाई यात्रा से रोक लगाई जा सकती है.

भोजन परोसने की मिली अनुमति

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, एयरलाइन अब मानक प्रथाओं के अनुसार सीमित पेय विकल्पों के साथ गर्म भोजन परोस सकते हैं.

सरकार ने एयरलाइंस से डिस्पोजेबल प्लेट, कटलरी और सेट-अप प्लेट का इस्तेमाल करने को कहा है, जिसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: महेश मांजरेकर से अबू सालेम के नाम पर 35 करोड़ की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार

डिस्पोजेबल ग्लास, बोतल, कैन और कंटेनर में ही चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थ परोसे जाएंगे.
इसके साथ ही हर एक मील और पेय सेवा के लिए क्रू को दस्ताने का एक नया सेट पहनना होगा.

मनोरंजन का भी मिलेगा मौका

वहीं घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए इन-फ्लाइट मनोरंजन की भी अनुमति दे दी गई है.
सरकार ने बोर्डिंग से पहले एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि डिस्पोजेबल ईयरफोन का इस्तेमाल हो, या यात्रियों के लिए साफ और कीटाणुरहित ईयरफोन प्रदान किए जाएंगे.
एसओपी के अनुसार, एयरलाइंस को हर उड़ान के बाद सभी टचप्वाइंट्स को साफ और कीटाणुरहित करना होगा.

सरकार ने लगा रखी थी रोक

मालूम हो कि जब 25 मई को जब घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हुईं, तो सरकार ने भोजन और पेय सेवाओं के साथ-साथ उड़ान मनोरंजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.
वंदे भारत मिशन के तहत सात मई को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हुईं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ानों को 25 मार्च से और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 23 मार्च से निलंबित कर दिया गया था.

इससे पहले उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को ट्विटर पर एक बयान जारी कर जानकारी दी थी कि विदेश जाने वाले यात्रियों को अब उड्डयन मंत्रालय के पास आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है.

नो फ्लाइ लिस्ट में मास्क नहीं लगाने वाले

वहीं हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को लेकर एविएशन मंत्रालय ने सख़्त रुख़ अपना लिया है.
सरकार के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर एलान किया है कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फ़ेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया जाएगा.

एविएशन मंत्रालय की नो फ़्लाई लिस्ट में आने का मतलब ये है कि ऐसे यात्री जो जानबूझकर कर उड़ान के दौरान फ़ेस मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आगे की किसी भी एयर लाइंस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
एविएशन मंत्रालय की नो फ़्लाई लिस्ट दरअसल एक प्रकार की ब्लैक लिस्ट है जिसमें शामिल नामों को सभी एयर लाइंस को सौंप दिया जाएगा.
ऐसे यात्रियों को आगे की उड़ानों से रोकना एयर लाइंस की ज़िम्मेदारी होगी.

डीजीसीए के मुताबिक़ सिर्फ़ ऐसे यात्री जिन्हें मास्क लगाने में किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से परेशानी हो रही है केवल उन्हें ही बिना मास्क के हवाई यात्रा करने की इजाज़त दी जा सकती है. ऐसे में एयर लाइंस को दूसरे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा.

आग्रह करने के बाद भी फ़ेस मास्क न लगाने वाले किसी यात्री का नाम नो फ़्लाई लिस्ट में डालने का अधिकार डीजीसीए ने फ़्लाइट के क्रू मेम्बरों और फ़्लाइट कमांडर को दिया है.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें