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योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, डॉ. कफील पर NSA लगाना अवैध

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  • योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका dr-kafeel-khan-news
  • डॉक्टर कफील पर लगे रासुका को बताया अवैध
  • कोर्ट ने कहा फौरन किया जाए कफील को रिहा
  • भड़काऊ भाषण के आरोप में किया गया था गिरफ्तार 

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी.

इस मामले को लेकर योगी सरकार को कटघरा में खड़ा कर सुर्खियों में आने वाले डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फौरन जमामत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

इतना ही नहीं कोर्ट ने डॉ. कफील पर लगे रासुका को भी अवैध करार देते हुए उसे हटा दिया है.

भड़काऊ भाषण के आरोप में किया गया था गिरफ्तार Dr-kafeel-khan-news

दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ. कफील को रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था.

कफील पर लगे इस आरोप के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कफील के खिलाफ लगे रासुका के आरोपों को रद्द करते हुए फौरन रिहाई का आदेश जारी किया है.

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डॉ. कफील पर 13 फरवरी को लगा था रासुका

नागरिकता संशोधन के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर रासुका लगाया था. गिरफ्तारी के बाद वह पिछले कई महीनों से मथुरा जेल में बंद हैं.

पिछले दिनों योगी सरकार ने उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था. डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.

डॉ. कफील की पत्नि ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद गोरखपुर के डॉ. कफील खान की पत्नी डॉ.

शाबिस्ता खान ने अपने पति की जान को जेल में खतरा होने की आशंका जताई है और उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की है.

इसके साथ ही शाबिस्ता ने दावा किया कि डॉ. कफिल खान को पुलिस ने पांच दिन तक एक भी दाना खाने के लिए नहीं दिया.

शबिस्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम उनसे मिलने के लिए मथुरा जेल में गए थे. उन्होंने मुझे बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जेल लाया गया था, तब लगतार पांच दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था. जिस बैरक में उन्हें रखा गया है, वह काफी छोटा है, और 100 से 150 लोग उसमें रखे गए हैं. वहां उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है.”

गौरतलब हो कि पिछले साल 2 दिसंबर को एएमयू में नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर कफील खान जमानत पर जेल से रिहा होने से बिल्कुल पहले 13 फरवरी को रासुका की कार्रवाई की गई थी.

जिसकी वजह से उनकी रिहाई के रास्ते फिलहाल बंद हो गए थे. इस मामले के खिलाफ उनकी मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. dr-kafeel-khan-news

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