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गुजरात हाईकोर्ट के जज के PA पर हमला, जान से मारने की धमकी

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  • गुजरात हाईकोर्ट के जज के निजी सचिव पर हमला
  • हमलावर ने दी जान से मार देने की धमकी
  • पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कर रही है कार्रवाई

अहमदाबाद: गुजरात सरकार एक तरफ जहां अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. वहीं दूसरी तरफ गुजरात में सरकारी कर्मचारी खुद भी सुरक्षित नहीं.

अभी कल बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया गया था और आज हाईकोर्ट के के जज के पीएम के साथ मारपीट कर ऊपर से नीचे फेंकने की धमकी दे डाली.

गुजरात उच्च न्यायालय के कर्मचारी ने आरोपी के खिलाफ सोला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है.

सोला के कारगिल पेट्रोल पंप के पास मौजूद नेहा अपार्टमेंट में होने वाली इस घटना के संबंध में सोला पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

छोटी सी बात को लेकर की मारपीट

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पीए के रूप में काम करने वाले जयंतीलाल नारणभाई वाघेला नेहा अपार्टमेंट में रहते हैं. जयंतिलाल ने अशोक देसाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

शिकायत के अनुसार मंगलवार को वह अपने घर की बाल्कनी को साफ कर रहे थे. इसी दौरान नीचे खड़े रहने वाले अशोक देसाई गाली देने लगा और कहा कि पानी की वजह से उसके लोहे की जाली को जंग लग जाएगी.

इतना ही नहीं गुस्साए अशोक ने जयंतिलाल ने घर नीचे फेंकने की धमकी दे डाली.

यह भी पढ़ें: गुजरात में अब गुंडागर्दी करने वालों की खैर नहीं, रूपाणी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इतना ही नहीं आरोपी जयंतीलाल के घर गया और उसका कॉलर पकड़कर नीचे जाने को कहने लगा. लेकिन जयंतिलाल नीचे नहीं उतरा तो आरोपी ने उसे गाली देते हुए मारपीट करने लगा.

जिसके बाद जयंतीलाल ने पुलिस को फोनकर दिया तो आरोपी मौके से फरार हो गया.

सोला पुलिस ने आरोपी अशोक देसाई के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निजी सचिव मारपीट का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनेगा नया कानून

गौरतलब है कि अभी कल की ही बात है राज्य के सीएम विजय रूपाणी ने जानकारी देते हुए कहा था कि अब गुजरात में गुंडागर्दी करना वाले अपराधियों को अपराध करना मंहगा पड़ेगा.

क्योंकि सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने जा रही है. अगली कैबिनेट बैठक में सीएम रूपाणी इस सख्त कानून का प्रस्ताव रखेंगे जिसका नाम ‘द गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) होगा.

इस अधिनियम को लेकर सीएम रूपाणी ने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे गुजरात छोड़ना होगा.

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