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बाबरी विध्वंस: 30 सितंबर को आएगा फैसला, कोर्ट ने आडवाणी सहित सभी आरोपियों को बुलाया

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बाबरी विध्वंस मामले में (Babri Demolition Case) लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले (Babri Demolition Case) में सभी 32 मुख्य आरोपियों को सुनवाई के दिन मौजूद रहने को कहा है. आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह शामिल हैं.

बाबरी विध्वंस मामले (Babri Demolition Case) में स्पेशल सीबीआई सीबीआई जज एसके यादव फैसला सुनाने वाले हैं.

सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की बहस एक सितंबर को समाप्त हो गई. इसके बाद विशेष जज ने फैसला लिखना आरंभ कर दिया था. सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और 600 दस्तावेजी सबूत अदालत के समक्ष पेश किए हैं.

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एक महीना बढ़ी थी सुनवाई की तारीख

इसके पहले स्पेशल जज ने 22 अगस्त को ट्रायल का स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा को एक महीना बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया था. कोर्ट ने ट्रायल पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया था.

बाबरी विध्वंस मामले (Babri Demolition Case) में दो सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया जाना था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल अहलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की.

32 अभियुक्त हैं शामिल

6 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के मामले (Babri Demolition Case) में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बीजेपी नेता विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास और साध्वी रितम्बरा समेत कुल 32 अभियुक्त हैं.

मालूम हो कि बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने दिसंबर, 1992 में ढहाया था. उनका दावा था कि अयोध्या में यह मस्जिद भगवान राम के ऐतिहासिक राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी.

इससे पहले सभी आरोपियों की सुनवाई के दौरान ऑनलाइन पेशी हुई थी. बाबरी विध्वंस मामले (Babri Demolition Case) में अदालत का फैसला 28 साल बाद आ रहा है.

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