Gujarat Exclusive > देश-विदेश > बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी सहित 32 आरोपियों के खिलाफ आज होगा सजा का ऐलान

बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी सहित 32 आरोपियों के खिलाफ आज होगा सजा का ऐलान

0
439

अयोध्या में बाबरी विध्वंस (Babri Masjid Demolition Case) मामले में आज सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा. 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट यह फैसला सुनाएगी. मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 34 आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा.

मालूम हो बाबरी विध्वंस मामले (Babri Masjid Demolition Case) में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है. ऐसे में कोर्ट ने मामले में बाकी बचे सभी 32 मुख्य आरोपियों पर फ़ैसला आएगा. कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने को कहा है. हालांकि कोरोना की वजह से उम्रदराज और बीमार आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: हाथरस गैंगरेप: दरिंदगी की शिकार पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार, नहीं सुनी परिवार की गुहार

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले (Babri Masjid Demolition Case) का ट्रायल करने वाले स्पेशल जज एस के यादव पिछले साल 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होने नहीं दिया. इनका कार्यकाल फैसला आने तक बढ़ाने के आदेश जारी किए.

इन सभी पर आना है फैसला

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी ऋतम्भरा, चम्पत राय, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, महंत धरम दास, पवन पांडेय, ब्रज भूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज,सतीश प्रधान, आरएन श्रीवास्तव, तत्कालीन डीएम, जय भगवान गोयल, रामचंद्र खत्री , सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, लल्लू सिंह, वर्तमान सांसद, ओम प्रकाश पांडेय, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र, रामजी गुप्ता पर फैसला आना है.

28 साल बाद आएगा फैसला

अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाने के मामले (Babri Masjid Demolition Case) में 28 साल बाद फैसला आएगा. यह मुकदमे के निपटारे और फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तय समयसीमा की अंतिम तारीख है. इस लंबे खिचे मुकदमें ने वास्तविक रफ्तार तब पकड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे निबटाने की समयसीमा तय की.

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में दो साल के भीतर मुकदमा निपटा कर फैसला सुनाने का आदेश दिया था. इसके बाद तीन बार समय बढ़ाया और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 तय की थी. मुकदमें पर अगर निगाह डालें तो घटना की पहली FIR नंबर 197  उसी दिन 6 दिसंबर 1992 को श्रीराम जन्मभूमि सदर फैजाबाद पुलिस थाने के थानाध्यक्ष प्रियंबदा नाथ शुक्ल ने दर्ज कराई थी. दूसरी FIR नंबर 198 राम जन्मभूमि पुलिस चौकी के प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी की थी.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें