सूरत के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने हेस्ट हाउस को लेकर एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि होटल मालिक को सूरत में आने वाले पर्यटकों का ब्योरा 24 घंटे के भीतर पुलिस को देना होगा.
इसके अलावा पर्यटक होटल में किस वाहन से आया था उसकी जानकारी भी पुलिस को देनी होगी.
सूरत में होटल-गेस्ट हाउस के लिए नया नियम
इस सिलसिले में मिली जानकारी के अनुसार, सूरत शहर के पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने शहर के सभी गेस्ट हाउस को लेकर एक अधिसूचना जारी की है.
सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सूरत में मकान, होटल, लोज, बोर्डिंग गेस्ट हाउस में आने वाले तमाम पर्यटकों की जानकारी स्थानिक पुलिस स्टेशन को देने होगी.
पुलिस आयुक्त ने जारी की अधिसूचना
सूरत की सभी होटल, गेस्ट हाउस, मुसाफिरखाना, लॉज में आने वाले प्रवासी मुसाफिरों की ऑनलाइन एंट्री https://pathik.guru/ पर करना होगा.
प्रत्येक होटल में ग्राहक की पंजीकृत प्रविष्टि के साथ रिसेप्शन काउंटर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक कंप्यूटर रखना होगा.
जिसमें सूरत पुलिस द्वारा तैयार किए गए पाथिक सॉफ्टवेयर को इंस्टोल कर होटल के रजिस्टर में ग्राहक की एंट्री को पथिक सॉफ्टवेयर में भी करनी होगी.
इतना ही नहीं होटल संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखा जाए.
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सूरत की सभी होटल, गेस्ट हाउस, मुसाफिरखाना, लॉज में आने वाले प्रवासी मुसाफिरों का मोबाइल नंबर सही है या नहीं. इसे ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत करना होगा.
होटल द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त वाईफाई का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
यात्री मुफ्त वाईफाई का उपयोग कर किन वेबसाइटों का उपयोग करता है, और कौन सी जानकारी डाउनलोड करता इसकी भी जानकारी होटल वालों को रखनी पड़ेगी.
उल्लेखनीय है कि सूरत शहर में दिन-प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है. शहर में होने वाले अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने नई पहल की है.
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के इस पहल पर सूरत में बढ़ने वाले क्राइम ग्राफ में कितनी गिरावट दर्ज की जाती है.
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