पिछले साल जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को हटा दिया गया था. उसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर में सियासत तेज हो गई है.
बीते दिनों राज्य की पूर्व मुख्मयंत्री भारतीय झंडा को लेकर विवादित बयान दिया था. वहीं इस बीच गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
जिसके तहत अब देश का कोई भी आदमी वहां जमीन खरीद कर घर बसा सकता और व्यापार कर सकता है.
गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा.
केंद्र ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि साल 1897 के सामान्य आदेश अधिनियम उस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होगा.
ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत के पूरे क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए होगा. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि खेती की जमीन पर रोक जारी रहेगी.
With notification of UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020, twelve state laws have been repealed as a whole out of the 26 others adapted with changes and substitutes. https://t.co/JeBB5UvdbZ
— ANI (@ANI) October 27, 2020
इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत पर दिया जोर
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफेकिशन पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य में बाहर की इंडस्ट्री लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है.
लेकिन राज्य की खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी.
गौरतलब है कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था. उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था.
इससे पहले सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लोग ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे. लेकिन आज जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीद सकते हैं.
ऐसा करने के लिए अब स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं.
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