अहमदाबाद: अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जबलपुर की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी और एडीसी बैंक मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने वाली एक्जेम्शन याचिका को मंजूर कर लिया है.
कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. हालाँकि उनके वकील को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा. अगर कोर्ट चाहेगी तो राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा.
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत
याचिकाकर्ता राहुल गांधी की ओर से उनके वकील पंकज चापानेरी ने अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में, सीआरपीसी की धारा 61, 205, 273 और 317 के अनुसार अदालती कार्यवाही के दौरान अदालत में हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी.
जिसमें कहा गया था कि वह एक राष्ट्रीय राजनेता हैं और कोरोना महामारी के चलते यात्रा करना व यात्रा का प्रबंधन मुश्किल है इसलिए उन्हें अदालत में हाजिरी से माफी दी जाए.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जबलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पटी की थी.
उनके इस बयान और नोटबंदी के दौरान एडीसी बैंक को लेकर दिए गए बयान को लेकर मेट्रो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
इससे पहले एडीसी बैंक मामले में राहुल गांधी को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.
पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश के जबलपुर में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी कह कर संबोधित किया था.
शाह के वकील अहमदाबाद में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था.
सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने अपने वकील के जरिए हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
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