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लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, होगी पांच साल की सजा

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बीते दिनों मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में शानदार कामयाबी मिलने के बाद भाजपा गदगद है. इस बीच राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि ‘लव जिहाद’ में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा के साथ ही साथ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा.

सहयोग करने वाला भी होगा अपराधी MP Love Jihad Law

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद के मामले में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा. MP Love Jihad Law

नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य होगा.

लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा. सदन में पास होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा.

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शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं ऐलान

गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं. MP Love Jihad Law

चौहान ने कहा कि राज्य में ऐसे में मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और सरकार जल्दी ही इस कानून को अमली जामा पहनाएगी.

मिल रही जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद प्रोटेम स्पीकर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है.

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार भी लव जिहाद के मामलों पर काबू पाने के लिए कानून बनाने की तैयारी दिखा चुकी है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पिछले दिनों एक सभा में धमकी देते हुए कहा था कि बहनों की इज्जत के साथ खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा.

योगी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है. MP Love Jihad Law

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