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सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) के लोकसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. चुनाव लड़ने में असफल रहे बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेजबहादुर यादव ने दोबारा चुनाव की मांग की है. हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट इस मांग को खारिज कर चुका है. तब हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ही विजेता के निर्वाचन को चुनौती दे सकता है.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता तेजबहादुर (Tej Bahadur) के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमको सबूत दिखाइए कि आपने चुनाव आयोग से कब और कितना समय मांगा, हमको आपकी बहस नही सुननी अब आप सबूत दिखाइये कि अपने कितना समय मांगा.

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तीन बार मामला टला

इसके (PM Modi) खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेज बहादुर पिछले 6 महीनों में 3 बार मामला टलवा चुके हैं. उनकी तरफ से बुधवार को फिर मामले को टालने का अनुरोध किया गया. लेकिन 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया.

तेजबहादुर के वकील ने फिर सुनवाई टालने की मांग की, इस पर CJI ने कहा, ‘पीएम (PM Modi) का कार्यालय ही एकमात्र कार्यालय है, अनूठा कार्यालय है, इस तरह से सुनवाई बार-बार टली नही जा सकती. ये केस लंबे समय से चला आ रहा है. चार बार तो मैं ही सुन चुका हूं. उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को यूं ही महीनों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता है.’

याचिकाकर्ता के वकील ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सवाल उठाया. उन्‍होंने कहा कि उचित कागज लाने के लिए महज एक दिन का समय दिया गया. रिटर्निंग अफसर को उचित समय देना चाहिए था जो नहीं दिया गया सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया. इस पर सीजेआई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि हम इसलिए सुन रहे हैं कि ये पीएम (PM Modi) से जुड़ा मामला है. याचिकाकर्ता के वकील ने पीएम (PM Modi) की तरफ से पेश हो रहे वकील से वकालतनामा देने की मांग की थी और नोटिस जारी करने की बात कही थी.

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