देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में कुछ राज्य सरकारें एहतियात बरत रही हैं. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बाहर से जो लोग विमान और रोड के जरिए महाराष्ट्र (Maharashtra)आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन्स जारी की है. गाइडलान्स के मुताबिक घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी.
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) की ओर से कहा गया है कि अब दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा से अब केवल उन यात्रियों को ही महाराष्ट्र (Maharashtra) में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी जिनके पास कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी. यह शर्त विमान और ट्रेन, दोनों के यात्रियों पर लागू होगी.फ्लाइट की स्थिति में यह रिपोर्ट लैंडिंग के 72 घंटे पहले लिया जाना जरूरी होगा जबकि ट्रेन के लिए यह समयसीमा 96 घंटे होगी.
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अगर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई (Maharashtra) एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. उसके बाद अपने घर जा पाएंगे. इसके अलावा जहां रुके हैं वहां का पता और बाकी जानकारी देनी होगी ताकि टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्रेस किया जा सके. टेस्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार इलाज होगा.
निगेटिव होने पर क्या होगा Maharashtra
जिनके पास निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा. वहीं जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा. वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर (Maharashtra) भेजा जाएगा. जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा.