देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस (Covid-19 Guidelines) जारी की है. नई गाइडलाइंस (Covid-19 Guidelines) के मुताबिक, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और यह 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे.
सरकार की नई गाइडलाइंस (Covid-19 Guidelines) के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई है.
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गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस (Covid-19 Guidelines) में कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी. इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे.
सर्विलांस टीम करेगी मुआयना
वहीं सर्विलांस टीम घर-घर जाकर मुआयना करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है.
हालांकि, राज्यों की तरफ से बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी. राज्य से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं.
सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल की पाबंदियां जारी
नई गाइडलाइंस (Covid-19 Guidelines) में सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी रखा गया है. पिछली गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं.