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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से मिली जमानत

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भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) को जबलपुर हाई कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है. आरिफ पर शहर के इकबाल मैदान में भीड़ इकट्ठा कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. आरिफ मसूद (Arif Masood) ने पिछले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसके बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

बता दें कि मसूद (Arif Masood) को दो धाराओं में आरोपी बनाया गया है. IPC (इंडियन पेनल कोड) सेक्शन 153 A और CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) सेक्शन 438 के तहत केस दर्ज किया गया था. विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप थे, उनके साथ 6 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने आरिफ के अलावा 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

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हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

आरिफ (Arif Masood) ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर पहले ही याचिका दायर कर दी थी. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था. आज 27 नवंबर शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरिफ मसूद को जमानत दे दी है.

मालूम हो कि आरिफ मसूद (Arif Masood) विरोध प्रदर्शन के बाद से फरार थे. उनके खिलाफ पुलिस ने पहले भीड़ इकट्ठा करने का मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई थी.

भीड़ को भड़काने का आरोप

आरिफ मसूद के खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि इकबाल मैदान मे विधायक आरिफ मसूद ने उन्मादी भीड़ एकत्रित कर फ्रांस के राष्ट्पति का पुतला व झंडे को जलाया गया. इस दौरान ऐसे भाषण दिए गए कि फ्रांस के उक्त कृत्य का केंद्र व राज्य में बैठी हिन्दूवादी सरकार के मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं. हम फ्रांस की सरकार के साथ-साथ हिंदुस्तान की सरकार को भी चेतावनी दे रहे है कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदुस्तान में ईंट से ईंट बजा देंगे.

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