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उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी

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योगी आदित्यनाथ के सूबे उत्तर प्रदेश में विवादित धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून (Anti Conversion Law) के तहत पहली गिरफ्तारी की खबर सामने आई है. राज्य की बरेली पुलिस ने नए धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून (Anti Conversion Law) के तहत पहला मामला दर्ज करने के कुछ दिन बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बरेली से एक 22 साल के मुस्लिम लड़के को हिंदू महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने (Anti Conversion Law) का दबाव बनाने और विरोध करने पर परिवार को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. लड़के का नाम ओवैश अहमद बताया जा रहा है.

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क्या है मामला

अहमद पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 (Anti Conversion Law) के तहत बरेली जिले के देवरनिया क्षेत्र में एक 20 वर्षीय विवाहित महिला को अपहरण की धमकी और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, अहमद और महिला स्कूल के दोस्त थे. पिछले साल जब लड़की लापता हो गई थी, तो उसके परिवार ने तब भी अहमद के खिलाफ मामला (Anti Conversion Law) दर्ज कराया था. बाद में यह पता चला कि वह उसके कहने पर घर से भाग गई थी. बाद में उन्होंने कहा कि वे एक साथ रहना चाहते हैं. युवती को तब भोपाल से बरामद किया गया. वे मुंबई जाने की फिराक में थे. कुछ महीने बाद युवती की शादी दूसरे व्यक्ति से कर दी गई, लेकिन अहमद ने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया. बाद में अहमद पिछले तीन सालों से उसे डरा रहा था और धमकी दे रहा था.

गोली मारे जाने के डर से था गायब

आरोपी काफी समय से छिपा हुआ था. उसने कहा कि उसे डर था कि मुठभेड़ में उसे गोली मार दी जाएगी. हालांकि अहमद ने बताया है कि उसका लड़की से कोई संबंध नहीं है. अहमद को 3 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया. बरेली पुलिस के मुताबिक, अहमद पिछले कुछ दिनों से फरार था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस पिछले कई दिनों से रेड मार रही थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संसार सिंह ने कहा कि हम सिर्फ उसकी तलाश कर रहे थे और इसके लिए कई टीमों को पड़ोसी जिलों में भी तैनात किया गया था. उसे बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हम अब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में जांच पूरी करेंगे.

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