Gujarat Exclusive > राजनीति > लव जिहाद के आरोपियों की संपत्ति हो सकती है कुर्क, MP गृहमंत्री ने कहा- सरकार कर रही विचार

लव जिहाद के आरोपियों की संपत्ति हो सकती है कुर्क, MP गृहमंत्री ने कहा- सरकार कर रही विचार

0
239

भाजपा शासित प्रदेश लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है. जहां एक तरफ योगी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहना चुकी है. MP Love Jihad Law

वहीं भाजपा शासित अन्य राज्य कानून बनाने को लेकर तैयारी कर रही है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद कानून को सख्त बनाने के लिए आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर सकती है इतना ही नहीं सरकार महिला को गुजारा भत्ता देने पर भी विचार कर रही है. MP Love Jihad Law

अन्य राज्यों के मुकाबले होगा कड़ा कानून

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून पर बड़ा बयान दिया है. मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बनने वाला कानून अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कड़ा होगा.

उन्होंने कहा है कि सरकार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों की संपत्ति कुर्की और पीड़िता को गुजरा भत्ता जैसे विषयों पर भी सरकार विचार कर रही है.

नरोत्तम मिश्रा आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लव जिहाद कानून जल्द ही कैबिनेट में आएगा और उसके बाद 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा.

गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साफ कर चुके हैं कि राज्य में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह के माध्यम से अथवा अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा. MP Love Jihad Law

उत्तर प्रदेश में बन चुका है कानून MP Love Jihad Law

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है. कानून विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल के मसौदे को बीते दिनों अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था.

जिस पर राज्यपाल से बिल को मंजूरी मिलते ही यह प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर लागू हो गया है.

क्या होगी अब कानूनी प्रक्रिया MP Love Jihad Law

विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा इस कानून के मुताबिक, धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और यह बताना होगा कि धर्म परिवर्तन जबरन, दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से नहीं किया जा रहा है. MP Love Jihad Law

अनुमति से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा. ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी, वहीं कम से कम 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

https://archivehindi.gujaratexclsive.in/khel-ratna-award-return/