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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, शिलान्यास पर पाबंदी नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) के काम पर रोक लगा दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. हालांकि उससे पहले ही काम शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. लेकिन नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई गई है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को सख्त रुख एख्तियार किया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न सुना दे, तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नही होनी चाहिए.

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पक्ष रखने के लिए 5 मिनट का समय

अदालत ने सालिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण (Central Vista Project) की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे इसपर कोई काम नहीं होना चाहिए. शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नही होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया.

20 हजार करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. SC ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने इस मामले को सूचीबद्ध किया है क्योंकि कुछ डवलपमेंट पब्लिक डोमेन में आया है. ये सही है कि प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं.

10 दिसंबर को पीएम रखेंगे आधारशीला

वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं किया जाएगा. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के मुताबिक नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. साथ ही दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से यह एक होगा.

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