गांधीनगर: राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में मतगणना के बारे में चुनाव आयोग की ओर से जारी परिपत्र को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. Gujarat election commission
सूत्रों के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि निगम और पंचायत के मतों की गिनती को एक साथ करवाया जाना चाहिए. मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में होगी.
चुनाव आयोग के परिपत्र को चुनौती Gujarat election commission
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे. जबकि मतों की गिनती दो अलग-अलग दिनों में होगा.
अहमदाबाद नगर निगम सहित 6 नगर निगमों के चुनाव परिणामों के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी. Gujarat election commission
जबकि 2 मार्च को नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के मतों की गणना करने के चुनाव आयोग के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.
अहमदाबाद नगर निगम सहित नगर निगमों का चुनाव 21 फरवरी को होंगे. Gujarat election commission
चुनाव आयोग द्वारा 28 फरवरी को 81 नगरपालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव की घोषणा की गई थी.
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