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सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट से मिली बड़ी राहत, राज्य सरकार की याचिका खारिज

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Relief for Salman Khan: काला हिरण और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को राहत मिली है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. Relief for Salman Khan

उनके खिलाफ झूठे साक्ष्य पेश करने को लेकर राज्य सरकार के 340 के प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया. इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था. Relief for Salman Khan

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याचिका में कहा गया था कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट को लेकर गलत हलफनामा पेश किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभिनेता सलमान खान की बहन अलवीरा पहुंची थीं. उनके वकील भी मुंबई से जोधपुर पहुंचे थे. Relief for Salman Khan

सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कहा- “जोधपुर जिला एवं सत्र अदाल ने एक डिटेल्ड ऑर्डर में राज्य सरकार की तरफ से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. हमने साल 2006 में यह जवाब दिया था कि गलत हलफनामा दायर नहीं किया गया था और ऐसी याचिकाएं सलमान खान की छवि बिगाड़ने के लिए लगाई जा रही हैं.” Relief for Salman Khan

काला हिरण और आर्म्स एक्ट मामले में इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसमें सलमान की ओर से झूठा शपथ पत्र देने की बात सामने आई थी. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था. Relief for Salman Khan

काला हिरण मामला

2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. अभिनेता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है. निचली अदालत ने जून 2019 में खान को एक गलत हलफनामा दायर करने के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था. Relief for Salman Khan

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