Former MLA Kanubhai Kalsaria: भावनगर: भाजपा के पूर्व विधायक कनुभाई कलसरिया को भावनगर जिले के तलाजा तहसील में अल्ट्रा-टेक सीमेंट कंपनी में अवैध रूप से प्रवेश करने के एक मामले में अदालत ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है. उनके अलावा छह अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है. हालांकि, सजा के ऐलान के बाद सभी को तत्काल जमानत भी दे दी गई. Former MLA Kanubhai Kalsaria
तलाजा की एक अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक कानू कलसरिया सहित सभी सात को दोषी ठहराया है. वे सिमेंट कंपनी के प्लांट का स्थानीय स्तर पर निर्माण करने का विरोध कर रहे थे. Former MLA Kanubhai Kalsaria
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विरोध में दिया था इस्तीफा
कलसरिया ने कंपनी के विरोध में भाजपा विधायक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया. उस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय स्तर पर हजारों लोग विशेषकर किसान उनके साथ शामिल हुए. इस दौरान गांधीनगर तक एक विशाल रैली आयोजित की गई थी जिसमें सैकड़ों किसानों ने भी शिरकत की. Former MLA Kanubhai Kalsaria
कनुभाई कलसरिया ने कारखाने की जमीन पर जाकर विरोध किया जिसके बाद, कंपनी ने कानुभाई कलसरिया सहित 7 नेताओं के खिलाफ कंपनी की जमीन में अवैध रूप से प्रवेश करने का मामला दर्ज कराया था. अब उन्हें अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. Former MLA Kanubhai Kalsaria
लंबे समय से लंबित था मामला
500 लोगों की भीड़ के साथ कंपनी की जमीन पर अवैध रूप से प्रवेश करने के मुद्दे पर यह मामला लंबे समय से तलाजा अदालत में लंबित था. बता दें कि कानू कलसरिया तीन बार भाजपा के विधायक रहे. Former MLA Kanubhai Kalsaria
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता रहे कनुभाई कलसरिया ने कहा कि किसान की जमीन किसान के पास ही रहनी चाहिए. एक व्यवसायी के नाम पर पूरे सूबे की भूमि बंजर नहीं होनी चाहिए. हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हम आंदोलन जारी रखेंगे. हमें स्थानीय लोगों और किसानों का पूरा समर्थन है. उन्होंने कहा, ‘हम उद्योगपतियों की गुलाम सरकार के सामने नहीं झुकेंगे. Former MLA Kanubhai Kalsaria