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आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया प्रतिबंध, 1000 से ज्यादा रकम की निकासी पर पाबंदी

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Deccan Urban Cooperative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. नए प्रतिबंध के बाद अब बैंक के ग्राहक अपने बचत खाते से अगले 6 महीने तक 1000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे. Deccan Urban Cooperative Bank

नई पाबंदी के बाद बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई नई जमा स्वीकार कर सकता है. Deccan Urban Cooperative Bank

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क्यों लगा प्रतिबंध

आरबीआई ने इस सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाए हैं. बैंक के 19 फरवरी 2021 से 6 महीने तक कारोबार करने पर रोक रहेगी. हालांकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि इस रोक का मतलब कहीं से भी बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है. बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकता है. Deccan Urban Cooperative Bank

कर्ज का निपटारा कर सकते हैं

आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटारा जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है. नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं. डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है. Deccan Urban Cooperative Bank

बता दें कि इससे पहले इसी महीने आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक स्थिति इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा थी. रोक लगाने के बाद आरबीआई ने कहा था कि बैंक की 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता पूर्ण रूप से ‘डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बीमा योजना के दायरे में हैं. Deccan Urban Cooperative Bank

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