Gujarat Exclusive > गुजरात > गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना हो एक ही दिन, सुप्रीम कोर्ट में गुहार

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना हो एक ही दिन, सुप्रीम कोर्ट में गुहार

0
663

Gujarat Local Body Elections: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान में चंद घंटे शेष बचे हैं लेकिन इससे जुड़ा एक मामला अभी भी नतीजा का इंतजार कर रहा है. गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं और वोटों की गिनती भी दो चरणों में होने वाली है लेकिन इसको आपत्ति जताई गई है. गुजरात हाईकोर्ट से निराशा मिलने के बाद अब याचिकाकर्ता ने स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे एक ही दिन घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. Gujarat Local Body Elections

याचिकाकर्ता के आवेदन पर सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी. इससे पहले एक ही दिन मतगणना कराने की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था. फिलहाल याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की अपील की है. Gujarat Local Body Elections

यह भी पढ़ें: गुजरात में लगातार पांचवें दिन 250 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले

कब होने हैं चुनाव

रविवार, 21 फरवरी को राज्य के 6 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं जिसके परिणाम 23 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा नगरपालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के चुनाव 28 फरवरी को होने हैं और इसके परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे. याचिकाकर्ता ने दोनों चरणों के मतदान के लिए एक ही दिन वोटों की गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है जिसे पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. Gujarat Local Body Elections

हलफनामा में क्या कहा गया

राज्य चुनाव आयोग द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि आवेदकों का आवेदन विचारनीय नहीं है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बताया था कि नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के चुनावों की मतगणना एक ही तिथि को होनी चाहिए. यदि नगरपालिका, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के मतदान से पहले नगरपालिका चुनाव का परिणाम घोषित किया जाते हैं, तो परिणाम का प्रभाव बाद में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा. यह निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में एक ही दिन मतगणना कराने का निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव हो सके. Gujarat Local Body Elections

चुनाव आयोग का हलफनामा

चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक स्थिति के साथ एक स्वायत्त निकाय है और अगर अलग-अलग दिनों पर मतगणना होती है तो उससे कोई अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा. यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए यह याचिका दायर की है. अदालत याचिकाकर्ता के अनुमान पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी. यह भी तर्क दिया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरतें अलग हैं. Gujarat Local Body Elections

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को अलग-अलग दिनों में मतगणना के मुद्दे पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे और मतों की गिनती भी अलग-अलग तारीख पर होगी. अहमदाबाद नगर निगम सहित छह नगर निगमों के लिए चुनाव 21 फरवरी को होंगे, जबकि 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए चुनाव 28 फरवरी को होंगे. Gujarat Local Body Elections

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें