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सोशल मीडिया और OTT पर कुछ भी डालने को लेकर सरकार सख्त, जारी किए नए दिशा-निर्देश

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Guidelines for Social Media: सोशल मीडिया को दुरुपयोग को लेकर सरकार लगातार चिंतित रही है. इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए.
आज केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कम्पनियों के लिए नियमों में बदलाव और इंटरमीडियरी जवाबदेही पर नए दिशा निर्देशों के एलान किए. इसके अलावा सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्मस के लिए भी नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं जिसे तीन महीने में लागू किया जाएगा. Guidelines for Social Media
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को मंजूरी नहीं देगी. Guidelines for Social Media

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने देखा है कि लोग अब हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब सोशल मीडिया की तीन स्तर पर निगरानी होगी. कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी, जो शिकायतों का निपटारा करेगा. कंपनियों को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटों के अंदर हटाने होंगे. कंपनियों को नियमों का पालन करने पर हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी. Guidelines for Social Media

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अखबार और टीवी के लोगों के लिए निति नियम हैं लेकिन डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई निति निर्धारण नहीं है. ऐसे में सरकार ने सोचा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे सभी के लिए एक नियम हों. Guidelines for Social Media

ट्विटर से विवाद के बाद सरकार सख्त

समझा जा रहा है कि ट्विटर के साथ हुए विवाद से केंद्र सरकार नाराज है. शक्तिशाली टेक कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश दुनियाभर में विभिन्न देशों की तरफ से की जा रही है. फेसबुक को ही पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में सरकार के साथ राजस्व साझीदारी के मुद्दे पर टकराव का सामना करना पड़ा था. फेसबुक के ऑस्ट्रेलिया में समाचारों को अपने प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित करने पर उसे पूरी दुनिया में आलोचना झेलनी पड़ी थी. Guidelines for Social Media

भारत में भी तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्वीट को अशांति का कारण मानते हुए सरकार ने ट्विटर को इन्हें हटाने और ऐसे ट्विटर हैंडल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था. ट्विटर ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था. इस पर नई दिल्ली ने बेहद नाराजगी जताई थी. Guidelines for Social Media

भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने और सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने ‘इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड’ तैयार किया है। इन नियमों में फेसबुक-ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ही नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे वेब एंटरटेनमेंट प्लेटफार्मों की मनमानी पर भी अंकुश लगाने की राह खोली गई है

नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक, वेब कंपनियों को भारत के बहुधर्मी व बहुजातीय समाज को ध्यान में रखकर किसी भी गतिविधि, विश्वास, या नस्लीय या धार्मिक समूह के विचारों से जुड़ी गतिविधियों पर सतर्कता व विवेक से विचार करना होगा. नए नियमों में वेब सीरीज कंटेंट के साथ आयु संबंधी रेटिंग और सलाह देना अनिवार्य किया गया है.

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