Gujarat Exclusive > देश-विदेश > सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

0
418

Amazon Prime: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज ‘तांडव’ वाले मामले में पुलिस केस का सामना कर रहीं अमेजन इंडिया की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी से रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए. इस दौरान अमेज़न प्राइम की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी हुआ. Amazon Prime

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए लाए गए केंद्र की गाइडलाइंस पर भी टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया, डिजिलटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए लाए गए केंद्र के नए नियमों में पर्याप्त दम नहीं है और इससे प्रॉसिक्यूशन की शक्ति भी नहीं मिल जाती है. Amazon Prime

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनावों के लिए TMC ने घोषित किए उम्मीदवार, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार 2 हफ्ते में ड्राफ्ट कानून कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है. बिना किसी कानून के आप (सरकार) इसपर कंट्रोल नहीं कर सकते.’ कोर्ट ने कल सुनवाई में कहा था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स की स्क्रीनिंग की जरूरत है क्योंकि अधिकतर प्लेटफॉर्म कभी-कभी पॉर्नोग्राफिक कॉन्टेंट भी दिखाते हैं. Amazon Prime

मालूम हो कि अमेजन प्राइम पर दिखाए गए वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई है. अपर्णा पुरोहित ने लखनऊ में दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मांगी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. Amazon Prime

क्या है आरोप

यूपी में दर्ज मामले में वेब सीरीज में भगवान शिव और हिंदू धर्म को अपमानजनक तरीके से दिखाए जाने की शिकायत की गई है. साथ ही राज्य की पुलिस के गलत चित्रण और जातीय आधार पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें