Hardik Patel: अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 8 से 23 मार्च, 2021 के बीच गुजरात से बाहर जाने की इजाजत दे दी. हार्दिक पटेल ने अपने अधिवक्ता रफीक लोखंडवाला के माध्यम से अहमदाबाद सत्र न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी. Hardik Patel
हार्दिक ने 8 से 23 मार्च, 2021 के बीच दिल्ली और अन्य स्थानों की यात्रा करने के लिए अपनी जरूरत बताते हुए याचिका दायर की थी. इसके बाद कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने अनुमति दे दी. Hardik Patel
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इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 के बीच 17 दिनों के लिए गुजरात से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी थी.
हार्दिक पटेल के खिलाफ मामला
इससे पहले हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, क्योंकि वह अदालत के सामने उपस्थित होने में विफल रहे थे. उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत दी गई और जमानत की शर्तों में से एक यह था कि वह अदालत की अनुमति के बिना गुजरात नहीं छोड़ पाएंगे. Hardik Patel
राज्य सरकार की ओर से यह कहते हुए याचिका का विरोध किया गया कि पटेल के पास समय था और अदालत के आदेश के बावजूद अदालत के समक्ष उपस्थित रहने में फिर से विफल रहे. राज्य ने तर्क दिया कि यह अदालत के प्रति उनका लापरवाह रवैया दिखाता है और उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए. Hardik Patel
बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अगस्त 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान एक रैली के बाद राज्य में कई स्थानों पर हिंसा के मामले में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें जुलाई 2016 में जमानत दे दी थी.