GNCTD amendment Bill: केंद्र सरकार को दिल्ली पर अधिक अधिकार देना वाला बिल आज लोकसभा में पास हो गया. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक (NCT bill) 2021को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है. इस बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. GNCTD amendment Bill
उधर इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को घोखा दिया है. जीतने वालों से शक्तियां छीनकर हारने वालों को दे दिए. GNCTD amendment Bill
Passage of GNCTD amendment Bill in Lok Sabha today is an insult to the people of Delhi. The Bill effectively takes away powers from those who were voted by people and gives powers to run Delhi to those who were defeated. BJP has cheated the people
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 22, 2021
क्या बोले गृह राज्य मंत्री
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्रशासित राज्य है. सुप्रीम ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्रशासित राज्य है. सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं.” GNCTD amendment Bill
उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी. उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया और तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे.
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि दिसंबर, 2013 तक दिल्ली का शासन सुचारू रूप से चलता था और सभी मामलों का हल बातचीत से हो जाता था. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विषयों को लेकर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा क्योंकि कुछ अधिकारों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंत्रिपरिषद के फैसले, एजेंडा के बारे में उप राज्यपाल को सूचित करना अनिवार्य है. GNCTD amendment Bill