Nikita Tomar Murder Case: निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दिया गया है. वहीं अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है. फरीदाबाद की फास्ट्रैक कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया. अब इनकी सजा पर शुक्रवार को बहस की जाएगी. Nikita Tomar Murder Case
इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था. अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था लेकिन यह साबित नहीं हो पाया. दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 34, 120B, 366, 511 में दोषी करार दिया है. Nikita Tomar Murder Case
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पुलिस ने इस हत्याकांड में 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया था. सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें आरोपी तौसीफ निकिता से झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद गोली मारता दिखाई दिया था. Nikita Tomar Murder Case
निकिता के सिर में मारी थी गोली
बता दें पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे बीच सड़क पर तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता को सिर में गोली मार दी थी. Nikita Tomar Murder Case
इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें तौसीफ पहले तो निकिता के अपहरण का प्रयास करता नज़र आता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर उसके सिर में गोली मारकर वहां से सफेद रंग की गाड़ी से फरार हो जाता है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया था. Nikita Tomar Murder Case
आरोपी तौसीफ ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर निकिता पर शादी का दबाव बनाया था. निकिता के परिजनों ने FIR भी दर्ज कराई थी और पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार भी किया था. हालांकि तब मामले को रफा-दपा करने के लिए तौसीफ को छोड़ दिया गया था. इसके बावजूद उसने निकिता को परेशान करना जारी रखा.