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पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले पर यूपी सरकार को बड़ी राहत

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Up Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों के एलान होने के बाद यूपी की योगी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है. आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. कोर्ट के इस फैसले से अब यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. Up Panchayat Chunav

दरअसल, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शनिवार को एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती दी गई है. Up Panchayat Chunav

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष नहीं सुना गया. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की थी. यूपी सरकार ने कहा था कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, तब सरकार का भी पक्ष सुना जाय. Up Panchayat Chunav

क्या था मामला

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उसने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था. Up Panchayat Chunav

मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिनों पहले पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए.

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