कोरोना महामारी के बीच देश में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को देश का सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार दिया था.
जानकारों की माने तो चुनावी प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं करने से कोरोना का खतरा बढ़ गया है. UP panchayat election vote counting approved
इन्ही बातों को मद्देनजर रखते हुए 2 मई यानी कल होने वाले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी.
वोटों की गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी UP panchayat election vote counting approved
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मतगणना पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.
कोर्ट ने आगे कहा कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी उन्ही को मतदान केंद्र में एंट्री दी जाएगी. UP panchayat election vote counting approved
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्र के अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ उम्मीदवार और उसके प्रतिनिधि को सेंटर में आने की अनुमति दी जाए.
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
काउंटिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई. UP panchayat election vote counting approved
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर चुनाव का नतीजा कोरोना संकट की वजह से कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता तो आसमान नहीं टूट जाता.
इतना ही नहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या नतीजों को कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता?
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है.
पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ था. UP panchayat election vote counting approved
लेकिन मतगणना को लेकर सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है.
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